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मशीन खरीद मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई

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आजम खान और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. (फाइल फोटो)

प्रयागराज:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने रामपुर नगर पालिका की लापता मशीनों के जौहर विश्वविद्यालय परिसर से कथित रूप से बरामद होने के मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक आजम खान और उनके बेटे की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी. न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की पीठ ने आजम खान और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया. 

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आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर के कोतवाली थाने में 19 फरवरी, 2022 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409, 120-बी और लोक संपत्ति क्षति रोधी अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी. याचिका में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई गई थी. 

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 के तहत कोई मामला नहीं बनता क्योंकि कथित घटना 2017 की है और उस दौरान याचिकाकर्ता जनसेवक नहीं थे, बल्कि जौहर विश्वविद्यालय के महज कुलाधिपति थे. उन्होंने दावा किया कि दूसरे याचिकाकर्ता को प्रथम याचिकाकर्ता का बेटा होने की वजह से फंसाया गया है.

संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, “इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अंतरिम उपाय के तौर पर सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, बशर्ते वे जांच में सहयोग करें.”

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मध्‍य प्रदेश के सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी ढाई साल की बच्‍ची, बचाव अभियान जारी 

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बच्‍ची को बचाने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

सीहोर:

मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम मुंगावली में एक बच्‍ची बोरवेल में गिर गई. इस घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मुंगावली ग्राम के लिए रेस्‍क्‍यू टीम को रवाना किया गया. जानकारी के मुताबिक, सीहोर के मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुंगावली में एक ढाई साल की बच्‍ची बोरवेल में गिर गई. यह बोरवेल करीब 300 फीट गहरा बताया जा रहा है और बच्‍ची करीब 20 फीट की गहराई पर फंसी हुई है. बच्‍ची को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.  मौके पर जेसीबी की मदद से बचाव अभियान चलाया जा रहा है. 

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CM केजरीवाल ने दिल्‍ली में 155 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की दी मंजूरी, CTI ने फैसले का किया स्‍वागत

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बयान में कहा गया है कि 1954 से 2022 तक 269 प्रतिष्ठानों को इस तरह की अनुमति दी गई थी. (फाइल)

नई दिल्‍ली :

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्‍ट्रीय राजधानी में 155 दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे खुला रखने की मंजूरी दी है. केजरीवाल सरकार ने रात्रिकालीन कारोबारी गतिविधियों के प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है. इसे लेकर मुख्‍यमंत्री कार्यालय से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद फाइल को उपराज्यपाल वी के सक्सेना के पास निर्णय के लिए भेजा गया है. अब उपराज्यपाल तय करेंगे कि वह दिल्ली की निर्वाचित सरकार के इस कदम से सहमत हैं या अलग राय रखते हैं. 

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बयान के मुताबिक, दिल्ली में 155 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की मंजूरी देकर केजरीवाल सरकार अधिक रोजगार अवसर पैदा करने, कामगारों के हितों को सुरक्षित रखने और स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान देने की मंशा रखती है.

दिल्‍ली सरकार ने कहा कि दिन के साथ रात में भी इन प्रतिष्ठानों के खुला रहने से दिल्ली के निवासियों की हर समय जरूरी सेवाओं एवं वस्तुओं तक पहुंच बनी रहेगी. 

इस छूट के दायरे में रखे गए प्रतिष्ठानों को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 एवं 16 से राहत दी गई है. इन धाराओं में रात्रि पाली के लिए कर्मचारियों को काम पर रखने और दुकानों के खुलने एवं बंद होने से संबंधित प्रावधान हैं. 

68 साल में 269 प्रतिष्‍ठानों को अनुमति 

साथ ही बयान में कहा गया है कि 1954 से 2022 तक 68 वर्षों में केवल 269 प्रतिष्ठानों को इस तरह की अनुमति दी गई थी. वहीं, वर्ष 2022 में 313 आवेदनों को मंजूरी दी गई, जबकि 2023 में 55 आवेदन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं. 

फैसले का सीटीआई ने किया स्वागत

दिल्ली में व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (Chamber of Trade and Industry) के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे दिल्ली में नाइट शॉपिंग को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्‍होंने कहा कि दुकानें, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट  आदि 24 घंटे  खुलने से ना केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नये अवसर भी पैदा होंगे. व्यापारियों की ये लंबे समय से यह मांग थी, जिसे दिल्ली सरकार ने स्वीकार किया है. उन्‍होंने कहा कि एनसीआर विशेषकर गुड़गांव में नाइट शॉपिंग का कल्चर बढ रहा था जिसके कारण दिल्ली के व्यापार को नुक़सान हो रहा था. इसके अलावा इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं डिजिटल कर दिया गया है जिसके कारण व्यापारियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. 

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बृजभूषण के घर पहुंची पुलिस, 125 से ज्यादा से पूछताछ, दोबारा दर्ज किया गया नाबालिग पीड़िता का बयान

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दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के सिलसिले में उनके सहयोगियों और यूपी के गोंडा जिले में उनके आवास पर काम करने वालों के बयान दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिस लड़की का बयान सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले का आधार था, पुलिस ने उसका दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-164 के तहत दोबारा बयान दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की जांच टीम बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में साक्ष्य जमा कर रही है। पुलिस इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत में रिपोर्ट पेश करेगी।

दिल्ली पुलिस की एक टीम ने गोंडा का दौरा किया और बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगियों और उनके ड्राइवर सहित उनके घर पर काम करने वालों के बयान दर्ज किए। यह पुलिस ऐसा साक्ष्य जमा करने के लिए कर रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ताओं के साथ गवाहों के बयानों की पुष्टि करने के लिए पुलिस ऐसा कर रही है। तकनीकी, डिजिटल और मैनुअल साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी, अदालत में चार्जशीट दायर की जाएगी। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत देश के बड़े पहलवान बृजभूषण का विरोध कर रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिस लड़की के बयान के आधार पर बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दोबारा दर्ज किया गया है। चूंकि मामला संवेदनशील है, इसलिए जांच के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती है। टीम ने बयान दर्ज करते समय कर्मचारियों की आईडी की जांच की और उनके पते भी नोट किए। दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों समेत कुल 125 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। सभी लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) से दो बार पूछताछ की जा चुकी है। 

इस बीच भाकियू ने बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नौ जून को दिल्‍ली में धरना देने का किसानों का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पहलवानों के समर्थन में प्रस्तावित धरना स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि पहलवानों के अनुरोध पर किसानों ने नौ जून को दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया है। टिकैत ने पत्रकारों से कहा कि मामले में सरकार से पहलवानों की बातचीत जारी है। सनद रहे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप महापंचायत ने सरकार को इस मसले पर कार्रवाई के लिए नौ जून तक का समय दिया था। 



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