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बिहार बीजेपी नेताओं से छिनी सुरक्षा, केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया…

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Image Source : PTI
Y category security

Bihar News: केंद्र सरकार ने बिहार बीजेपी के 10 नेताओं की Y कैटेगरी की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया है। अब बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपने ही नेताओं की सुरक्षा क्यों घटाई इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह आलाकमान की तरफ से सजा है क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता सूबे में सरकार नहीं बचा पाए तो कुछ का कहना है कि केंद्र ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि अब उन्हें सुरक्षा देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अग्नीवीर वाली स्थिति अब कंट्रोल में है। 

क्यों मिली थी सुरक्षा

दरअसल, जब केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, उस वक्त नाराज छात्रों ने बीजेपी नेताओं पर हमले शुरू कर दिए थे। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष समेत 10 नेताओं को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। हालांकि, अब जब ये मामला शांत हो गया है। खुल कर इसमें भर्तियां भी हो रही हैं। शायद यही वजह है कि अब इन नेताओं की सुरक्षा हटा दी गई है।

किन्हें मिली थी सुरक्षा

जिन नेताओं की सुरक्षा हटी, उनमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, सांसद गोपालजी ठाकुर, अररिया से सांसद प्रदीप सिंह, किशनगंज से एमएलसी दिलीप जायसवाल, कटिहार से एमएलसी अशोक अग्रवाल, दीघा से विधायक संजीव कुमार चौरसिया, विस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और दरभंगा से विधायक संजय सरावगी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने वापस ले ली है।





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अब तक नहीं लौटा जहांगीरपुरी का चैन, रामनवमी पर शोभायात्रा बैन; भारी फोर्स की तैनाती

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दिल्ली की जहांगीरपुर में पिछले साल हुए दंगे का दंश अब तक लोगों को झेलना पड़ रहा है। पिछले साल हुए उपद्रव की वजह से पुलिस ने एहतियात के तौर पर इस बार शोभायात्रा की इजाजत नहीं दी है।



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म्यूचुअल फंड के प्रायोजक बन सकेंगे निजी इक्विटी कोष : सेबी

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नई दिल्ली:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निजी इक्विटी कोषों को एक म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रायोजन की अनुमति देने का फैसला करते हुए कहा कि ये कोष उद्योग को गति देने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन एवं प्रतिभा ला सकते हैं. सेबी का यह फैसला आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, जीआईसी और निजी इक्विटी कोष क्रिसकैपिटल के एक गठजोड़ द्वारा किए गए अधिग्रहण की पृष्ठभूमि में आया है.

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इसके साथ सेबी के निदेशक मंडल ने ‘स्व-प्रायोजित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों’ (एएमसी) को म्यूचुअल फंड कारोबार जारी रखने की मंजूरी दे दी. हालांकि, एएमसी को यह छूट कुछ शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगी. इसके अलावा सेबी ने एएमसी के निदेशक मंडल द्वारा ‘यूनिट धारक संरक्षण समिति’ (यूएचपीसी) बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी. यह कदम यूनिट धारकों के हितों को संरक्षित करने के लिए उठाया गया है.

बाजार नियामक ने म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी की भूमिका एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक मसौदे को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा वैकल्पिक निवेश कोष के तौर पर कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष के गठन का फैसला भी किया गया है. यह कोष बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति में कॉरपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों की खरीद के लिए वित्त जुटा सकता है.

सेबी ने विदेशी बाजारों में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की जानकारी देने के लिए बुधवार को नई समयसीमा भी तय की. म्यूचुअल फंड (एमएफ) के लिए एक दी गई समयसीमा के भीतर सभी योजनाओं के एनएवी का खुलासा करना होता है.

लेकिन विदेशी बाजारों में निवेश करने वाली एमएफ कंपनियों को अलग-अलग समय क्षेत्र (टाइम जोन) में कारोबार करने से एनएवी की गणना में मुश्किल होती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए नई समयसीमा तय की गई है.

 



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पत्रकार ने लगाया था सलमान खान पर गंभीर आरोप, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

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