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High Court stays on the action of Noida authority in Omaxe Society
Highlights
अथॉरिटी की कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक रोक
हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई
नोएडा अथॉरिटी अतिक्रमण के खिलाफ की थी कार्रवाई
Noida Omaxe Society: नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में अथॉरिटी की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोसाइटी में नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर 20 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाकर ओमैक्स सोसायटी के लोगों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के महिला से बदसलूकी मामले के बाद ये ओमेक्स सोसाइटी सुर्खियों में आई थी। नोएडा अथॉरिटी ने आज ओमेक्स सोसायटी पहुंचकर वहां अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी।
अथॉरिटी ने 2 साल पहले दिया था नोटिस
नोएडा प्राधिकरण की इस कार्रवाई के खिलाफ मुकुल गुप्ता समेत 125 फ्लैट ओनर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल की थी। इसे अर्जेंट मामला मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ्लैट मालिकों की अर्जी पर सुनवाई की। फ्लैट मालिकों की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि अथॉरिटी ने 2 साल पहले 2020 में उन्हें नोटिस दिया था, जिसका उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया था। इसके बाद अथॉरिटी शांत बैठ गई थी। अब अचानक से अथॉरिटी ने 2 दिन पहले 48 घंटे में अतिक्रमण को खुद ही हटाने का अल्टीमेटम दिया और शुक्रवार को दिन में 48 घंटे की मियाद पूरी होते ही अथॉरिटी सोसाइटी में बुलडोजर लेकर पहुंच गई।
बिल्डर और अथॉरिटी की इजाजत से अस्थाई कंस्ट्रक्शन नोएडा अथॉरिटी ने पूर्व में दाखिल किए गए फ्लैट मालिकों के जवाब का कोई संज्ञान नहीं लिया। उनका कहना है कि सोसायटी के लोगों ने बिल्डर और अथॉरिटी से परमिशन लेकर ही अस्थाई कंस्ट्रक्शन कराए थे। गौरतलब है कि गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी के मामले के बाद ओमेक्स सोसाइटी को लेकर नोएडा अथॉरिटी फिर से सक्रिय हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ही दाखिल की गई याचिका पर दो बार सुनवाई की। अदालत ने नोएडा अथॉरिटी समेत बाकी विपक्षियों से 20 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा है।
20 अक्टूबर तक कार्रवाई पर लगी रोक इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को 20 अक्टूबर तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले में कोर्ट 20 अक्टूबर को फिर से सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के आदेश से अथॉरिटी के लोगों को फौरी राहत मिली है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस जयंत बनर्जी की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। फ्लैट ओनर्स की तरफ से कोर्ट को यह भी बताया गया कि अदालत के मौखिक आदेश के बावजूद अथॉरिटी ने कई फ्लैट पर कार्रवाई कर दी है। इसपर अदालत ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ्स के साथ अगली सुनवाई पर अपनी बात रखने को कहा है।
सीएम सिद्धारमैया और शिवकुमार सहित 10 मंत्रियों ने 20 मई को शपथ ली थी। इसके बाद 24 और मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कर्नाटक सरकार की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था।
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में कभी माफिया अतीक अहमद का सिक्का चलता था। उसकी जिस जमीन पर नजर चली जाती थी वह उसकी हो जाती थी। जमीनों पर वह अवैध कब्ज़ा करता था। पुलिस और सरकार उसका कुछ नहीं कर पाती थीं। उसने अपने बाहुबल के बूते पर हजारों एकड़ जमीन पर कब्ज़ा किया हुआ था, लेकिन अब वह दिन चले गए। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। 2 बेटे जेल में बंद हैं तो 2 बाल सुधार गृह में। वहीं असद का एनकाउंटर हो चुका है और पत्नी पिछले कई महीनों से फरार है।
अतीक के गुर्गे से छुड़ाई जमीन पर बन रहे 76 फ़्लैट
यूपी की योगी सरकार ने पिछले 3-4 वर्षों में कई एकड़ जमीन अतीक और उसके गुर्गों से मुक्त कराई है। इन्हीं में से प्रयागराज के लुकर गंज की भी जमीन को कब्ज़ा मुक्त कराया गया था। इस जमीन पर PM आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बन रहे हैं। यहां अब तक लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इन फ्लैटों में आगे के ब्लाक के फ्लैट को सफेद और भगवा रंग से रंगा गया है अंदर का रंग अभी सफेद ही है।
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पीएम आवास योजना के तहत बनवाए जा रहे फ्लैट
फ्लैट के लिए करीब 6 हज़ार 30 लोगों ने आवेदन किया
फ्लैट के लिए करीब 6 हज़ार 30 लोगों ने आवेदन किया है, जिसकी मानक की जांच चल रही है। इसी ज़मीन पर फ़्लैट का शिलान्यास मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ ने किया था। बता दें कि जब इस जमीन पर अतीक का कब्जा हुआ करता था तब वह यहां चुनाव के दौरान प्रचार की सामग्री रखा करता था। इस जमीन पर अतीक के करीबी अच्छे राफात का कब्ज़ा था। योगी सरकार ने इस सरकारी जमीन को वापस कब्जे में लेकर पीएम आवास योजना की नींव डाली थी।
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