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गूगल क्रोम बना लाखों डिवाइस के लिए खतरा, कहीं आप तो नहीं हैं चपेट में?

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गूगल क्रोम बना लाखों डिवाइस के लिए खतरा

विंडोज 7 और विंडोज 8.1 को हाल ही में हटा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कोई भी जो उस पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा है, उसे अब महत्वपूर्ण सुरक्षा अपडेट नहीं मिलेंगे। किसी भी सिस्टम में लेटेस्ट अपडेट की सुविधा उठाने के लिए नए ओएस का होना जरूरी होता है।  Google ने पिछले साल खुलासा किया कि क्रोम की फरवरी की रिलीज विंडोज 7 और विंडोज 8.1 का सपोर्ट करना बंद कर देगी। क्रोम का अगला वर्जन, क्रोम 110, केवल विंडोज 10 और विंडोज 11 पर काम करेगा। यह विंडोज 7 और विंडोज 8.1 का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दोगुना खतरनाक बना देगा। क्रोम 110 को 7 फरवरी को जनता के लिए जारी किए जाने की उम्मीद है। 

11.2 प्रतिशत पीसी पर खतरा

Statcounter.com के अनुसार, 11.2 प्रतिशत पीसी अभी भी दिसंबर 2022 तक विंडोज 7 चला रहे थे और 2.6 प्रतिशत कम पसंद किए जाने वाले विंडोज 8.1 पर भी थे। उनके लिए यह खतरे की घंटी है। बता दें, इसे क्रमशः अक्टूबर 2009 और अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था। यदि आप अभी भी इनमें से किसी एक का उपयोग कर रहे हैं, तो संभावना है कि आप दिनांकित किट का उपयोग कर रहे हैं जिसे Windows 10 या Windows 11 में अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि सुरक्षित रहने के लिए आपको एक नया पीसी खरीदना होगा। 

क्रोम के पुराने वर्जन काम करना जारी रखेंगे

Image Source : PTI

क्रोम के पुराने वर्जन काम करना जारी रखेंगे

क्रोम के पुराने वर्जन काम करना जारी रखेंगे

गूगल के मुताबिक, क्रोम के पुराने वर्जन काम करना जारी रखेंगे, लेकिन इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूजर्स के लिए कोई और अपडेट जारी नहीं किया जाएगा। यदि आप वर्तमान में विंडोज 7 और विंडोज 8/8.1 पर हैं, तो हम आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट और क्रोम फीचर्स को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए समर्थित विंडोज वर्जन में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

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सरकारी अधिकारी शेयर बाजार में करते हैं कितना निवेश, केंद्र ने मांगा IAS, IPS, IFS से हिसाब-किताब

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Photo:PTI केंद्र ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से शेयर बाजार में निवेश की जानकारी मांगी

शेयर बाजार से मुनाफा कमाने के लिए आम लोग मार्केट में निवेश करते हैं। लेकिन देश में नीतियों को बनाने वाले और क्रियान्वित करते वाले अधिकारी भी क्या अपना पैसा शेयर बाजार में लगाकर मुनाफा कूट रहे हैं? केंद्र सरकार ने अब इसी की पड़ताल शुरू कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से कहा है कि यदि शेयर बाजार, शेयर या अन्य निवेश में उनका कुल लेनदेन कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो वे इसकी जानकारी मुहैया करवाएं। 

क्या है सरकार का आदेश 

कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत हाल में एक आदेश जारी किया है। यह जानकारी अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 16(4) के तहत उनके द्वारा दी जाने वाली इसी प्रकार की जानकारी से अतिरिक्त होगी। ये नियम अखिल भारतीय सेवाओं- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के सदस्यों पर लागू होंगे। यह आदेश केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को जारी किया गया है।

बताना होगा कहां से आया पैसा

अभी तक अधिकारियों से उनके निवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। हाल के समय में केंद्र के पास कई रिपोर्ट आ रही थीं, जिसमें लाल बत्ती में चलने वाले अधिकारियों का शेयर बाजार में एक्सपोजर के संकेत मिल रहे थे। अब सरकार ने खुद ही अधिकारियों से पूछा है कि वे अपने निवेश के बारे में उसे सूचित करें। यहां पर सरकार ने 6 महीने के बेसिक वेतन की भी शर्त लागू की है। 

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अब तक नहीं लौटा जहांगीरपुरी का चैन, रामनवमी पर शोभायात्रा बैन; भारी फोर्स की तैनाती

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दिल्ली की जहांगीरपुर में पिछले साल हुए दंगे का दंश अब तक लोगों को झेलना पड़ रहा है। पिछले साल हुए उपद्रव की वजह से पुलिस ने एहतियात के तौर पर इस बार शोभायात्रा की इजाजत नहीं दी है।



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म्यूचुअल फंड के प्रायोजक बन सकेंगे निजी इक्विटी कोष : सेबी

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नई दिल्ली:

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निजी इक्विटी कोषों को एक म्यूचुअल फंड कंपनी के प्रायोजन की अनुमति देने का फैसला करते हुए कहा कि ये कोष उद्योग को गति देने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन एवं प्रतिभा ला सकते हैं. सेबी का यह फैसला आईडीएफसी म्यूचुअल फंड का बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, जीआईसी और निजी इक्विटी कोष क्रिसकैपिटल के एक गठजोड़ द्वारा किए गए अधिग्रहण की पृष्ठभूमि में आया है.

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इसके साथ सेबी के निदेशक मंडल ने ‘स्व-प्रायोजित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों’ (एएमसी) को म्यूचुअल फंड कारोबार जारी रखने की मंजूरी दे दी. हालांकि, एएमसी को यह छूट कुछ शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगी. इसके अलावा सेबी ने एएमसी के निदेशक मंडल द्वारा ‘यूनिट धारक संरक्षण समिति’ (यूएचपीसी) बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी. यह कदम यूनिट धारकों के हितों को संरक्षित करने के लिए उठाया गया है.

बाजार नियामक ने म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी की भूमिका एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक मसौदे को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा वैकल्पिक निवेश कोष के तौर पर कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष के गठन का फैसला भी किया गया है. यह कोष बाजार में उतार-चढ़ाव की स्थिति में कॉरपोरेट कर्ज प्रतिभूतियों की खरीद के लिए वित्त जुटा सकता है.

सेबी ने विदेशी बाजारों में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) की जानकारी देने के लिए बुधवार को नई समयसीमा भी तय की. म्यूचुअल फंड (एमएफ) के लिए एक दी गई समयसीमा के भीतर सभी योजनाओं के एनएवी का खुलासा करना होता है.

लेकिन विदेशी बाजारों में निवेश करने वाली एमएफ कंपनियों को अलग-अलग समय क्षेत्र (टाइम जोन) में कारोबार करने से एनएवी की गणना में मुश्किल होती है. इसी समस्या को दूर करने के लिए नई समयसीमा तय की गई है.

 



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